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क्या जीएसटी प्राधिकरण फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 में अंतिम आदेश पारित करने के बाद सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत संपत्ति की अनंतिम कुर्की का आदेश पारित कर सकता है?

उच्च न्यायालय का कहना है, उत्तर नकारात्मक है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट आवेदन द्वारा, रिट आवेदक ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

“(ए) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई धारा 83 के तहत कार्रवाई को रद्द करने और रद्द करने के लिए;

(बी) इस याचिका की स्वीकृति, सुनवाई और अंतिम निपटान तक, महामहिम उत्तरदाताओं को निर्देश देने की कृपा कर सकते हैं

(i) संपत्ति की कुर्की हटाना;

(ii) याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(सी) आदेश, निर्देश, रिट या कोई अन्य राहत जारी करना जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में उचित और उचित समझे। ;

(डी) इस आवेदन से जुड़ी और प्रासंगिक लागतों का भुगतान प्रतिवादियों द्वारा किया जाएगा।''

यह विवाद में नहीं है कि फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 आदेश 16.03.2020 को पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने रिट द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने के लिए केवल 3,56,15,507/- रुपये की देनदारी तय की है। आवेदक। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करके इस आदेश को फॉर्म जीएसटी डीआरसी- 07 दिनांक 16.03.2020 में चुनौती दी है।

हमारे विचार के लिए संक्षिप्त बिंदु यह है कि फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 16.03.2020 में आदेश पारित करने के बाद क्या प्राधिकरण अधिनियम की धारा 83 के तहत संपत्ति की अनंतिम कुर्की का आदेश पारित कर सकता था।

हमारी राय में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। जीएसटी डीआरसी-07 फॉर्म में अंतिम आदेश पारित होने के बाद अनंतिम कुर्की के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 83 को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस स्तर पर, हम अधिनियम की धारा 79 के उप खंड 3 पर गौर कर सकते हैं। धारा 79(3) इस प्रकार है:

"(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत कर, ब्याज या जुर्माना की कोई भी राशि सरकार को देय है और जो अवैतनिक है, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का उचित अधिकारी, उक्त कर बकाया की वसूली के दौरान, उक्त व्यक्ति से राशि की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का बकाया हो और इस प्रकार वसूल की गई राशि को सरकार के खाते में जमा किया जा सके।

उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह संकेत मिलेगा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या नियम के किसी भी प्रावधान के तहत कर, ब्याज या जुर्माना की कोई राशि सरकार को देय है, तो ऐसी राशि हो सकती है। जैसा भी मामला हो, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश के एक उचित अधिकारी द्वारा वसूल किया गया, जैसे कि यह राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का बकाया हो। दूसरे शब्दों में, इस प्रावधान की व्याख्या राजस्व उपायों के माध्यम से किसी ऋण, ब्याज या जुर्माने की वसूली के रूप में की जा सकती है या समझा जा सकता है। यह निर्धारिती की किसी भी संपत्ति की उचित कुर्की के बाद ही संभव या अनुमति योग्य है। हम जिस कुर्की की बात कर रहे हैं उसका अधिनियम की धारा 83 के तहत अनंतिम कुर्की से कोई लेना-देना नहीं है।

ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 83 के तहत पारित कथित अनंतिम कुर्की आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना कहा जा सकता है। इसे एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।


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Author:

TaxReply


Sep 9, 2021
भाषा अनुवाद के लिए अस्वीकरण:
केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अंग्रेजी संस्करण से टैक्सरिप्लाई द्वारा भाषा अनुवाद किया जा रहा है। हम इस अनुवाद में 100% सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते। उपयोगकर्ता प्रामाणिकता के लिए अंग्रेजी संस्करण देख सकते हैं।

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This is a smart judgement
By: Sharad Goel | Dt: Sep 11, 2021


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